राष्ट्रीय

जो चपरासी के लायक नहीं उसे अफसर किसने बना दिया, इन्हें ठीक करना होगा : हाईकोर्ट

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने गत दिवस खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक व खनिज अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि इन्हें अफसर किसने बना दिया। ये चपरासी के लायक भी नहीं हैं। इन्हें लग रहा है कि कोर्ट का आदेश हो चुका है। इनकी सेवा पानी अब कोर्ठ नहीं करेगा। इस वजह से आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। इन्हें ठीक करना होगा। कोर्ट ने खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक संतोष कुमार पटेल व भिंड के खनिज अधिकारी दिनेश कुमार दुदवे को अवमानना नोटिस जारी किया है। 24 अप्रैल तक दोनेां को अपना पक्ष देना होगा।

दरअसल वर्ष 2014 में रवि मोहन त्रिवेदी ने भिंड जिले में 194.516 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण किया था। इसे जिला प्रशासन ने सीज कर दिया था। त्रिवेदी की रेत के भंडार की अनुमति थी। जब मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो उन्होंने रेत का रिलीज करने का आदेश दिया। इसके बाद कलेक्टर ने रेत को रिलीज करने का आदेश 20 दिसम्बर 2022 को जारी कर दिया था, लेकिन खनिज विभाग ने रेतपरिवहन का परिमिट नहीं दिया। इसके चलते रेत नहीं उठा सके। इसको लेकर रवि मोहन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने निदेशक खनिज अधिकारी को तलब किया। संतोष कुमार पटेल व दिनेश दुदवे हार्ठ कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए होता है, इसे क्यों नहीं किया। रेत परिवहन का परमिट क्यों जारी नहीं किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि कलेक्टर को अधिकार है। यह आदेश पालन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर तो आदेश कर चुके हैं। कोर्ट ने 24 अप्रैल को भिंड कलेक्टर को भी तलब कर लिया है।

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